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अब ये लोग नहीं कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर, डॉक्टर से लेनी पड़ेगी सलाह
हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, डीजीसीए (DGCA) ने एक नया आदेश दिया है, जिसके तहत कुछ लोग हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकेंगे। डीजीसीए की तरफ से हवाई सफर के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
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डीजीसीए के नए आदेश के तहत कोई भी दिव्यांग (Handicapped) फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं ये एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी। नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी दिव्यांग के फ्लाइट में सफर करने के लिए डॉक्टर उसकी फिटनेस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। ऐसे में डॉक्टर अगर किसी यात्री को अनफिट बताएंगे तो वे यात्री हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकेगा।
डीजीसीए की तरफ से एयरलाइन कंपनियों को दिए गए इस नए आदेश में कहा गया है कि एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को फ्लाइट में सफर करने से मना नहीं करेगी। अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि पैसेंजर का स्वास्थ्य उड़ान के दौरान खराब हो सकता है तो उक्त पैसेंजर की जांच डॉक्टर से करानी होगी। इसके बाद डॉक्टर के कहने अनुसार ही एयरलाइन कंपनियां फैसला ले पाएंगे।