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Himachal की इन तहसीलों और उपतहसीलों में बंदरों को मारने की मिली अनुमति
शिमला। हिमाचल की 91 तहसीलों और उप तहसीलों में फिर बंदरों को मारने की अनुमति मिल गई है। हालांकि बीते 14 फरवरी 2020 को बंदरों की मारने की समय अवधि पूरी हो गई थी। इसके बाद सरकार ने केंद्र को फिर से प्रस्ताव भेजा था। इस बीच कोरोना संकट और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते मामला फंसा रहा। ऐसे में अब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 20 मई को अधिसूचना जारी कर अगले एक साल तक 91 तहसीलों में बंदरों (Monkeys) कों मारने की मंजूरी दे दी है। इससे अब किसानों को काफी राहत मिलेगी।
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बंदर उनके खेत खलिहान उजाड़ कर रख दिए हैं। किसानों के संगठन खासकर किसान सभा लगातार इस मामले को सरकार और विभाग के समक्ष उठा चुकी हैं। बंदरों का मामला संसद से लेकर सड़क तक कई बार गूंज चुका है, मगर इसका ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉ. सविता ने बताया कि हिमाचल में बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया है। अब एक साल तक इन्हें मार सकेंगे, लेकिन जंगलों में नहीं मारा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि निजी भूमि पर ही मारा जा सकेगा। ये हर साल फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभाग किसानों की इस समस्या को सुलझाने में गंभीर प्रयास कर रहा है।
इन जिलों की इन तहसीलों और उपतहसीलों में मार सकेंगे बंदर
चंबा की चुराह, भरमौर, डलहौजी, भटियात, सिहुंता और चंबा, कांगड़ा जिला की कस्बा कोटला, जसवां, देहरा गोपीपुर, खुंडियां, जयसिंहपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, जवाली, कांगड़ा, पालमपुर और बड़ोह में बंदरों को मारने की अनुमति होगी। बिलासपुर में झंडूता, भराड़ी, घुमारवीं, नैनादेवी, बिलासपुर व नम्होल, ऊना में भरवाईं, अंब, ऊना, हरोली व बंगाणा, शिमला में सुन्नी, ठियोग, कोटखाई, कुमारसैन, चौपाल, रोहड़ू, जुब्बल, चिरगांव, कुपवी, ननखड़ी, टिक्कर, जुन्गा, शिमला ग्रामीण, रामपुर, नेरवा और शिमला एमसी एरिया में बंदरांे को मार सकेंगे।
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सिरमौर में पांवटा साहिब, ददाहू, पंझोता, नौरा, पच्छाद, राजगढ़, रेणुका, शिलाई, कमरू, नाहन नगर परिषद क्षेत्र, सोलन में अर्की, कंडाघाट, रामशहर, कृष्णगढ़, नालागढ़, कसौली, सोलन व दाड़लाघाट और मंडी में मंडी, चच्योट, थुनाग, करसोग, जोगिंद्रनगर, पधर, लडभड़ोल, सरकाघाट, धर्मपुर व सुंदरनगर में भी बंदरों को मारने की अनुमति होगी। कुल्लू में निरमंड, बंजार, आनी, मनाली, कुल्लू व सैंज, हमीरपुर में हमीरपुर, भोरंज, नादौन, सुजानपुर, बड़सर व बिझड़ी तथा किन्नौर में निचार, पूह, कल्पा, सांगला व मूरंग में बंदर मारने की अनुमति होगी।

