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जयराम की DC और SP से कोरोना को लेकर चर्चा, लिया यह फैसला
शिमला। हिमाचल में कोरोना (Corona) बढ़ते मामलों को लेकर जयराम सरकार सख्त हो गई है। एक तरफ पिछले कल कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में 23 मार्च के बाद मेलों व लंगर पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। वहीं, आज डीसी (DC) व एसपी (SP) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) में शादी सहित अन्य आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का निर्णय लिया। यानी आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। आयोजनों में 50 फीसदी क्षमता के लोगों के इकट्ठे होने का निर्णय लिया है। स्कूलों को लेकर 25 मार्च के बाद निर्णय लिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 23 मार्च तक जो मेले आयोजित किए जा रहे हैं उन्हें समाप्त करना होगा, इसके बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 25 मार्च के बाद दोबारा कोरोना स्थिति की समीक्षा की जाएगी। स्कूलों पर निर्णय 25 मार्च के बाद लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के सामाजिक समारोहों में घरों के अंदर और बाहर केवल 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
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जयराम ठाकुर कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए कोविड-19 की 1.80 लाख और खुराकें स्वीकृत की हैं जो आगामी दो दिनों में यहां पहुंच जाएंगी। उन्होंने यह सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए कि लोग फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मापदंडों का पालन अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को मास्क नहीं तो सेवा नहीं की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी अधिकारिक मेलों का आयोजन नहीं होगा, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, हालांकि जो मेले चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन मानक संचालन प्रणाली को अपनाते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी फील्ड अधिकारियों को इस महामारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी है इसलिए उन्हें यह निश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी सामाजिक समारोहों पर प्रतिबन्ध हो जहां लोग उचित परस्पर दूरी बनाकर नहीं रख रहे हों। उन्होंने परीक्षणों, वायरस प्रभावित लोगों का पता लगाने और उपचार (टेस्ट, ट्रैस व ट्रीट) की रणनीति प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त आरटीसीपीआर परीक्षणों को बढ़ाया जाना चाहिए और कंटेनमेंट जोन की पद्वति को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। मुख्य सचिव अनिल खाची ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई का समुचित ध्यान रखा जाए। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने कहा कि फेस मास्क के उपयोग और मानक संचालन प्रणाली के अंतर्गत अन्य उपायों को नहीं अपनाने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।