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PIL | Panchayat Elections | High Court |
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उच्च न्यायालय के एडवोकेट ने एक जनहित याचिका दायर की। आज इस पर सुनवाई होनी है। इस PIL में, अनिश्चितकाल तक डिजास्टर ग्राउंड पर चुनाव टालने की सरकार की मंशा को चुनौती दी गई है। दरअसल, मुख्य सचिव ने बीते 8 अक्टूबर को डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए आपदा से हालात सामान्य होने के बाद पंचायत चुनाव कराने की बात कही है। इसके बाद, कैबिनेट ने भी चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। यही नहीं डीसी ने वोटर लिस्ट बनाने का काम तो पूरा कर लिया है। मगर वोटर लिस्ट की पब्लिकेशन रोक दी है। इससे पंचायत चुनाव पर संशय बन चुका है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हस्तक्षेप करके पूरे प्रदेश में तय समय पर पंचायती राज चुनाव कराने के निर्देश देने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने संविधान के तहत तय समय सीमा में पंचायत चुनाव करवाने की कोई तैयारी नहीं की।
