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सिरमौर: सड़क हादसे में नहीं हुई थी दो युवकों की मौत, हत्या की साजिश रच उतारे थे मौत के घाट
नाहन। सिरमौर जिला के माजरा पुलिस थाना के अंतर्गत धौलाकुआं क्षेत्र में हाइवे पर होली (Holi) की शाम में 2 युवाओं की सड़क हादसे (Road Accident) में मौत का मामला डबल मर्डर (Double Murder) का निकला है। दोनों ही युवाओं को गाड़ी से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत 4 युवाओं को गिरफ्तार (4 Person Arrest) किया है। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने शुक्रवार दोपहर बाद जिला मुख्यालय नाहन में प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुए मामले से जुड़ी विस्तार से जानकारी साझा की।
धौलाकुआं में होली के दिन टक्कर मार मौत के घाट उतारे थे दो युवक
एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा (SP Sirmaur Raman Kumar Meena) ने बताया कि यह मामला होली की शाम का है। उन्होंने बताया कि सड़क हादसे का रंग देकर भारापुर गांव के दो युवाओं की हत्या की गई। हत्याकांड में इस्तेमाल गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि होली के दिन टोकियों में बाता नदी में किनारे युवाओं के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दो लड़कों को चोटें भी आई, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद लौटते समय दूसरे पक्ष ने अन्य पक्ष का गाड़ी से पीछा किया और गाड़ी से टक्कर मारकर बाइक पर सवार तीन युवाओं को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें अजय पुत्र रणवीर निवासी भारापुर व मनदीप कुमार पुत्र कृष्ण लाल निवासी बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा शामिल हैं। जबकि अमित नाम का लड़का इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया।
मामले की जांच का जिम्मा डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर को सौंपा
एसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बाइक (Bike) व कार को भी कब्जे में ले लिया है। एफएसएल की टीम भी मौके का दौरा कर चुकी हैं। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों बलजीत सिंह निवासी पांवटा साहिब, नितिन निवासी सैनवाला मुबारिकपुर तहसील पांवटा साहिब, लेखराज निवासी सैनवाला मुबारिकपुर व पंकज निवासी भारापुर को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूंकि मामला संवेदनशील है, लिहाजा इस पूरे मामले की आगामी जांच का जिम्मा डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर को सौंपा गया है।
दोनों युवाओं को टक्कर मारकर उतारा था मौत के घाट
एसपी ने बताया कि इस मामले में शुरूआत में 279, 337 व 304 में दर्ज किया गया था, क्योंकि प्रथम दृष्टि में मामला सड़क हादसे से जुड़ा लग रहा था। मामले में जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और घटना में घायक युवक सहित आसपास प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेने और कुछ सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी खंगालने के बाद यह साफ हुआ कि दोनों पीड़ित युवाओं को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा गया। फुटेज में देखने को मिला है कि आरोपी थ्रैटरिंग वाली मुद्रा में बाइक का पीछा कर रहे हैं। लिहाजा सबूतों के आधार पर हत्या (Murder) के मामले में गिरफ्तारियां की गई। उन्होंने बताया कि गाड़ी में तीन आरोपी सवार थे और टक्कर के बाद गाड़ी का पिछला टायर फट गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने गाड़ी को रिंग पर चलाकर पंकज के घर के सामने छोड़ दी। इसके बाद आरोपी पंकज ने उन्हें घटना के बाद कहीं ओर ड्रोप किया। लिहाजा पंकज के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी में मुकदमा दर्ज किया गया।