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सावधान ! Holi पर हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं, मिलेगी ऐसी सजा
Last Updated on March 5, 2020 by Deepak
हमीरपुर। रंगों के पर्व होली को हुड़दंगी बदरंग ना कर दें इसके लिए हमीरपुर पुलिस (Hamirpur Police) ने एडवाइज़री जारी कर दी है। पुलिस ने होली के नाम पर ज़बरदस्ती उगाही करने वालों, महिलाओं व लड़कियों को ज़बरदस्ती रंगने वालों, वाहन रोककर यात्रियों पर रंग फेंकने वालों तथा नशा कर दो पहिया वाहनों पर हुड़दंग मचाने वालों को चेतावनी (Warning) भी जारी की है। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो पुलिस ने टोल फ़्री नंबर 112 पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाने की सलाह भी दी है।
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हमीरपुर पुलिस ने इस बारे में बक़ायदा अपने फ़ेसबुक पेज www.facebook.com/hamirpurpolice.hp पर विस्तृत जानकारी जनहित में जारी की है। पुलिस के अनुसार होली के नाम पर ज़बरदस्ती उगाही करने वालों पर धारा 384 व महिलाओं एवं लड़कियों पर ज़बरदस्ती रंग फेंकने वालों पर धारा 354 के तहत एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आपत्तिजनक रंगरोगन, नशा कर वाहन चलाने, यात्री वाहनों को ज़बरदस्ती रोक रंग फेंकने वालों तथा अस्पतालों व स्कूलों के पास लाउडस्पीकर लगाने वालों के ख़िलाफ़ क़ानून के तहत कार्रवाई होगी।
एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर का कहना है कि अपने परिवार रिश्तेदारों एवं जान-पहचान वालों के साथ सुरक्षित रंगों से होली खेलें। शराब या नशा कर वाहन ना चलाएं वरना पुलिस गाड़ी ज़ब्त कर लाइसेंस रद्द करने की सिफ़ारिश करेगी।