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Nirbhaya Case : राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी विनय की दया याचिका
Last Updated on February 1, 2020 by
नई दिल्ली। निर्भया दुराचार के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका (Mercy Petition) राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इसके बाद दोषियों को मिलने वाली फांसी की सजा का रास्ता भी साफ़ हो गया है। निर्भया के दोषी विनय ने पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में बुधवार को फांसी की सजा के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी दया याचिका (Mercy Petition) अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है और ऐसे में फांसी की सजा नहीं हो सकती।
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दोषी विनय की इस याचिका पर शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई हुई जिसमें फांसी की सजा को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। वहीं एक अन्य दोषी पवन ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर की थी जिसमें उसने कहा था कि घटना के समय वह नाबालिग था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब दोषियों की सजा के लिए कोर्ट के अगले आदेश तक का इंतजार करना होगा।