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आपका सिम डिएक्टिवेट हुआ तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुरंत करें यह काम
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दूरसंचार नियामक, यानी ट्राई (TRAI) को यह आदेश देने की मांग की गई थी कि वह डिएक्टिवेट हुए नंबर (Deactivated Number) किसी दूसरे को न दें। सुप्रीम कोर्ट ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मोबाइल नंबर ट्रांसफर करने की छूट दे दी है। ऐसे में वे यूजर मुसीबत में पड़ जाएंगे, जिनका सिम डिएक्टिवेट हुआ है, क्योंकि उनका वॉट्सएप डेटा (WhatsApp Data) दूसरों के पास चला जाएगा। ऐसा होने पर आपके वॉट्सएप नंबर का कोई दुरुपयोग कर सकता है।
यह होगी आपकी मुसीबत की वजह
अगर आपने ज्यादा वक्त तक मोबाइल रिचार्ज (Mobile Recharge) नहीं कराया, तो टेलिकॉम कंपनियों को छूट मिल जाएगी कि वे किसी दूसरे व्यक्ति को आपका नंबर सौंप दें। मौजूदा वक्त में काफी सारे लोगों के वॉट्सऐप और कॉलिंग (WhatsApp And Calling) के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सभी वॉट्सऐप यूजर्स की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। उनका वॉट्सऐप डेटा और तमाम प्राइवेट चैट, कॉल डीटेल्स (Call Details) दूसरों के पास चली जाएंगी।
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वॉट्सऐप डेटा तुरंत करें डिलीट
सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपने मोबाइल नंबर और डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते हैं तो यूजर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। यूजर्स को खुद ही अपना डेटा समय रहते हुए डिलीट (Delete) कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मानें तो यूजर्स को अपने डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी प्राइवेसी पर ध्यान देना चाहिए।
क्या कहता है नियम
दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं होने से मोबाइल नंबर डिएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके दूसरे व्यक्ति को कम से कम 90 दिनों तक नहीं देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को तुरंत मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर करना चाहिए।