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हलवाई की दुकान पर मिलने वाले सामान पर लागू होंगे Rules, जानें क्या है सरकार का फैसला
Last Updated on February 26, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने के सामान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार एक नया बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के तहत 1 जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी बर्तनों व डब्बों में रखी गई मिठाई केउत्पादन की तारीख ‘तथा ‘उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारियां बतानी होंगी।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने बासी मिठाइयों के कारण लोगों की हेल्थ से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी / खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि ‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर / ट्रे पर ‘निर्माण की तारीख’ और ‘उपयोग की अवधि’ जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा।’ यह आदेश एक जून, 2020 से लागू होंगे।