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CM Jai Ram के गृह जिला में इस दिन के खुलेंगे सैलून, पर रहेगी कुछ शर्तें
Last Updated on May 20, 2020 by Vishal Rana
मंडी। सीएम जयराम ठाकुर ( CM Jairam Thakur) के गृहजिला मंडी में गुरुवार यानी 21 मई से सैलून (sallon) खुल जाएंगे। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 में कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधों में दी जा रही छूट की कड़ी में 21 मई से सैलून खोलने की अनुमति भी दे दी है। गौरतलब है कि लॉकडाउन( lockdown) के बाद से जिले भर में 24 मार्च से सैलून बंद चल रहे थे। डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों क मुताबिक जिला में सैलून व नाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। ये दुकानें जिला में रोजाना कर्फ्यू छूट की अवधि में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। सभी बार्बर शॉप (Barber Shop) व सैलून संचालकों से दुकानें खोलते हुए कोरोना से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम भी इसे लेकर नियमित निगरानी करेंगे व प्रतिदिन जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संभव हो तो साथ ले जाएं अपना तौलिया
डीसी ने लोगों से आग्रह किया कि वे सैलून में बाल कटवाने जाते हुए अपना तौलिया या एप्रेन की तरह का कोई कपड़ा साथ ले जाएं । वहां इस्तेमाल के बाद उसे वापिस ले आएं। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सैलून संचालकों को हर ग्राहक के लिए नया एप्रेन इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। ऐसे में यदि लोग अपना तौलिया साथ लेकर जाएं तो उन्हें व सैलून संचालक दोनों को ही सहुलियत होगी।
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इन दिशा निर्देशों का पालन जरूरी
- दुकान/सैलून के प्रवेश द्वार पर और अन्दर 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश से पहले हाथों को सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
- आने वाले सभी ग्राहकों के रिकार्ड के लिए रजिस्टर मैन्टेन करना होगा, जिसमें पंजीकरण संख्या, तिथि, ग्राहक का नाम, उम्र, लिंग पूरा पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा।
- ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए ऑन लाईन या फोन पर टाईम लिया जा सकता है । वॉक-इन सेवाओं से बचना होगा ताकि एक समय पर ज्यादा ग्राहक एकत्रित न हों।
- ग्राहकों के बीच दो मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कार्य स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के साथ साफ किया जाना आवश्यक है।
- 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों के साथ विशेष सावधानी रखनी होगी।
- सिंगल यूज तौलिए या नैपकीन की व्यवस्था करनी होगी।
- शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नही होगी।
- ग्राहक के लिए मास्क पहनना जबकि हेयर ड्रैसर को मास्क के साथ-साथ टोपी व दस्ताने पहनना भी अनिवार्य होगा। डिस्पोजेबल दस्ताने, तौलिए और गाउन या एप्रन का ही प्रयोग करें।
- सभी उपकरणों को उपयोग के बाद साफ किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें कंघी, कैंची, ब्रश, रोलर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स इत्यादि शामिल हैं। इन्हें साफ और सूखी स्थिति में रखना होगा।
- उपकरण को साबुन और पानी से धोया जाना आवश्यक होगा और फिर अल्कोहल/स्पिरिट से उपचारित किया जाना जरूरी होगा। जिन उपकरणों हेयर ड्रायर, ट्रिमर आदि को साफ नहीं किया जा सके उनका उपयोग न करें।
- दुकान में कोई भी वेटिंग एरिया, मैगजीन, अखबार इत्यादि नहीं होना चाहिए।
- नियमित रूप से दरवाजों के हैंडल, रेलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरणों, बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना होगा।
- हर सुबह और शाम को परिसर व दुकान में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ पोंछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से डिसइन्फैक्ट किया जाना अनिवार्य है।
- खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षण वाले ग्राहकों व नाईयों की सेवा पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि यदि वे खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में सैलून में जाने के लिए पंजीकरण न करवाएं।