-
Advertisement
इस जिला में कल से खुलेंगे सैलून और Barber Shops, हेयर ड्रायर- ट्रिमर के प्रयोग की मनाही
Last Updated on May 24, 2020 by Vishal Rana
कुल्लू। लॉकडाउन के कारण कुल्लू जिला में दो महीनों से बंद पड़े सैलून एवं बार्बर शॉप्स (Barber Shops) को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सैलून एवं बार्बर शॉप्स कर्फ्यू (Curfew) छूट के दौरान सुबह 9 से 5 बजे तक ही खुल सकेंगे। अभी फिलहाल केवल बाल काटने की अनुमति दी गई है। शेविंग, थ्रेडिंग और अन्य कार्यों पर पाबंदी रहेगी। सभी ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। हेयर स्टाइलिस्ट के लिए मास्क (Mask), दस्ताने और टोपी अनिवार्य होगी। सिंगल यूज यानि डिस्पोजेबल तौलिये, नेपकिन, गाउन एवं एप्रन का ही प्रयोग करें। कैंची, कंघी, रोलर्स, ब्रश, स्ट्रीकिंग कैप, गार्ड व अन्य सभी उपकरणों को प्रत्येक उपयोग के साफ करना अनिवार्य होगा। ये पूरी तरह साफ और सूखे होने चाहिए। साबुन और पानी से साफ करने के बाद इन्हें अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें। हेयर ड्रायर, ट्रिमर इत्यादि जिन उपकरणों को साफ नहीं किया जा सकता है, उनका प्रयोग बिलकुल ना करें।
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र से परौर पहुंचे 51 लोग पाए Symptomatic, लिए कोरोना सैंपल
प्रत्येक ग्राहक की रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य होगी
इन दुकानों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतनी होगी तथा इनमें पर्याप्त प्रबंध करने होंगे। इस संबंध में रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए जिलाधीश डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि हर सैलून या दुकान के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा तथा हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही ग्राहक अंदर जा सकेगा। प्रत्येक ग्राहक (Customer) की एक रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य होगी, जिसमें ग्राहक की पंजीकरण तिथि, संख्या, ग्राहक का नाम, उम्र, लिंग, पूरा पता और मोबाइल नंबर (Mobile Number) दर्ज करना होगा। सैलून में भीड़ नहीं होनी चाहिए तथा आपसी दूरी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
ग्राहको को मोबाइल पर दें समय
डीसी ने कहा कि भीड़ रोकने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट अपने ग्राहकों को पहले ही मोबाइल पर समय देने की व्यवस्था कर सकता है। प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट के साथ साफ करना अनिवार्य होगा।
डीसी ने कहा कि खांसी, बुखार, गले में खराश या सांस की समस्या अथवा इस तरह के लक्षण वाले लोग सैलून या बार्बर शॉप में ना जाएं। सभी हेयर स्टाइलिस्ट ऐसे लोगों का पंजीकरण ना करें। दुकान में कोई भी प्रतिक्षा कक्ष नहीं हो और वहां पर कोई अखबार या पत्रिका भी ना हो।
यह भी पढ़ें: आंध्र में फंसे हिमाचली को Congress MLA ने क्यों बोला, नहीं कर सकता कोई मदद, सुने Audio
दरवाजों के हैंडल, रेलिंग, कुर्सियां, काउंटर और बार-बार हाथ लगने की अन्य संभावित जगहों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें। दस वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बुजुर्गों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। हर सुबह शाम दुकान के पूरे परिसर में एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट के साथ पोंछा लगाना तथा सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। डीसी ने कहा कि सभी सेलून मालिक इन दिशा-निर्देशों अक्षरशः पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम सैलून एवं बार्बर शॉप्स के नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सैलून मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।