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संजौली मस्जिद मामला: कोर्ट ने 15 मार्च तक दिया अवैध निर्माण हटाने का समय
Sanjauli Mosque case: संजौली मस्जिद मामले को लेकर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट ( MC Court) चक्कर में सुनवाई हुई है। संजौली मस्जिद कमेटी( Sanjauli Mosque Committee) ने अवैध तीन मंजिलों को गिराने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर वक्फ बोर्ड कोर्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया है। संजौली मस्जिद कमेटी के वकील बीआर ठाकुर (BR Thakur)ने कहा कि उन्हें रेवेन्यू इकट्ठा (collect revenue)करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में जो तीन मंजिल गिराने के आदेश थे, उसमें से 50 फीसदी काम हो चुका है। जबकि बाकी काम के लिए उन्होंने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। उन्होंने कहा कि कमेटी ने करीब 50 प्रतिशत अवैध निर्माण गिरा दिया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक का समय दिया हैं।
15 मार्च तक अवैध निर्माण गिराने का दिया समय
मस्जिद कमेटी की अवैध निर्माण संजौली मस्जिद मामला: वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र, 2006 में बनाया मो. लतीफ को अध्यक्ष(Illegal construction) तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को लेकर कोर्ट ने 15 मार्च तक का समय दिया है। 15 मार्च को ही कोर्ट ने अगली स्टेट्स रिपोर्ट फाइल (Status Report File)करने के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही मस्जिद की निचली दो मंजिलों पर कोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी के वकील का कहना है कि मस्जिद में अभी जो अवैध निर्माण है उसका 50 फीसदी हिस्सा गिरा दिया गया है। जबकि 50 फीसदी गिराया जाना अभी बाकी है। उसके लिए रेवेन्यू जुटाने के प्रयास किया जा रहे हैं। आज की सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी ( Sanjauli Mosque Committee) अवैध हिस्से को तोड़े जाने से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट भी कोर्ट में रखी। संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा एक याचिका दी गई। जिसमें मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसके पीछे मस्जिद कमेटी की ओर से बजट की कमी का तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी इसे अपने पैसे से तोड़ रही है।
संजू चौधरी