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संजौली मस्जिद मामला: वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र, 2006 में बनाया मो. लतीफ को अध्यक्ष
Sanjauli Mosque case: संजौली मस्जिद विवाद (Sanjauli Mosque case)को लेकर जिला अदालत में आज सुनवाई हुई। आज अदालत में मोहम्मद लतीफ को लेकर वक्फ बोर्ड ने शपथ पत्र दिया। वक्फ बोर्ड ने 2006 का डॉक्यूमेंट (Documents) अदालत में दिखाया,जिसमें मोहम्मद लतीफ को अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी।
वक्फ बोर्ड के वकील ने अदालत में कहा कि सेक्शन 18 के तहत वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ (Mohammed latif) को प्रेजिडेंट बनाया है और उन्हें अधिकार देता है। 2006 से मोहमद लतीफ मस्जिद कमेटी के प्रधान है, वक्फ बोर्ड के स्टेट प्रेजिडेंट (State President)ने कहा कि वक्फ एक्ट के अनुसार मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर ऑथराइज्ड है।मुस्लिम समुदाय के एडवोकेट ने सवाल उठाया कि क्या 2006 में बनाया अध्यक्ष 18 साल तक चलता रहा, उसे 2006 के बाद बदला नहीं गया, वक्फ के एक्ट के अनुसार 5 साल तक ही अध्यक्ष पद पर रह सकता है। अब 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी ।
मोहमद लतीफ को लेकर कोर्ट ने मांगा था जवाब
ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन (All Himachal Muslim Welfare Association)के नजाकत अली ने याचिका दायर कर नगर निगम आयुक्त शिमला के 5 अक्टूबर के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दे रखी है, इसमें दलील दी गई है कि मोहमद लतीफ नाम के जिस व्यक्ति ने मस्जिद तोड़ने की सहमति दी है, वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड से मोहमद लतीफ को लेकर जवाब मांगा था। संजौली मस्जिद मामले (Sanjauli mosque case)में MC आयुक्त कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक यानी छत को हटाने का काम पूरा हो गया है।अब टॉप की मंजिल की दीवारों को तोड़ा जाना है। इस बीच मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। संजौली मस्जिद कमेटी (Sanjauli Mosque Committee) अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिल तुड़वाने का काम कर रही है।
संजू चौधरी