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हिमाचल: पिता की शिकायत पर बेटे, बहू और तीन पोतों को अदालत ने सुनाई सजा
नाहन। पच्छाद उपमंडल के सराहां कोर्ट (Sarahan Court ) कैंप में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ के न्यायधीश रवि शर्मा की अदालत (Court) ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी (Threats to kill) देने के 5 दोषियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा (Sentenced) सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 5 अगस्त, 2019 में शिकायतकर्ता सीताराम पुत्र शिबू राम निवासी भजयाना पोस्ट ऑफिस नैनाटिक्कर तहसील पच्छाद ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसका बेटा बिशन सिंह, बहू रजनी देवी, पोते बलविंदर सिंह, देवेंद्र सिंह व विक्रम सिंह इसके साथ बदसलूकी व गाली गलौज करते हैं। उन्होंने इसे जान से मारने की धमकी भी दी है।
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सीताराम की शिकायत पर पुलिस थाना पच्छाद ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले में छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। गवाहों व साक्ष्य के आधार पर पांचों दोषियों को आईपीसी 451 के तहत एक एक साल, आईपीसी 504 के तहत छह छह माह और आईपीसी 506 के तहत एक एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सभी दोषियों को पांच 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।