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कुल्लू में नियमों के विपरीत पैराग्लाइडिंग की अनुमति पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब
Last Updated on November 18, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने नियमों के विपरीत पैराग्लाइडिंग (Paragliding) की अनुमति देने पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो दिनों के भीतर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की है। कुल्लू (Kullu) जिला के गांव फलेन निवासी जय चंद ठाकुर ने याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने प्रतिवादी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन डोभी (Paragliding Association Dobhi) को नियमों के विपरीत पैराग्लाइडिंग की अनुमति दी है। दलील दी गई है कि वायु क्रीड़ा नियमों के अनुसार संयुक्त कमेटी ने प्रतिवादी एसोसिएशन के लिए पैराग्लाइडिंग करने की सिफारिश की है।
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सिफारिश की गई है कि गांव फलेन से डोभी तक वाणिज्यिक पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त साइट है। जबकि क्षेत्र में पहले से ही इस तरह की गतिविधियां चल रही है। आरोप लगाया गया है कि इस क्षेत्र में एयर ट्रैफिक के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि प्रतिवादी एसोसिएशन को वाणिज्यिक पैराग्लाइडिंग के लिए दी गई अनुमति को रद्द किया जाए। सरकार को आदेश दिए जाए कि वायु क्रीड़ा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि पैराग्लाइडिंग के बढ़ते हुए हादसों से निजात मिल सके।