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SC ने स्वीकार की पूजा स्थल अधिनियम की याचिका, जल्द होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। इन सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस अहम मुद्दे पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी।
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जानकारी के अनुसार, अदालत की तरफ से इन याचिकाओं को लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अर्जी दाखिल करने वाले एक याची ने मथुरा और काशी की अदालतों ने इसी अधिनियम का जिक्र करते हुए फैसले सुनाए हैं। वहीं, चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि शीर्ष अदालत काशी और मथुरा की अदालतों की ओर से जारी सुनवाई पर रोक नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में चल रही सुनवाई को जारी रखा जाएगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि इस मामले में अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में जवाब देने के लिए और ज्यादा समय की मांग की है।
बता दें कि 18 सितंबर, 1991 में पूजा स्थल अधिनियम को संसद से पारित किया गया था। इस एक्ट को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट (Place of Worship Act) कहते हैं। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण की सुनवाई में इस अधिनियम का कई बार जिक्र हुआ है।