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SC ने खारिज की शराब दुकानें बंद करने की याचिका; याचिकाकर्ता पर लगाया 1 Lakh जुर्माना
नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच पूरे देश में पिछले डेढ़ महीने से भी अधिक समय से लॉकडाउन (Lockdown) लगा हुआ है। वहीं लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों (liquor shops) को फिर से बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका दायर करने वाले दो वकीलों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर शराब की दुकानों को बंद करने की दिशा में दायर पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कई याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकती है। यह केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। हम इस पर जुर्माना लगाएंगे। याचिका में कहा गया है कि दुकानों में शारीरिक दूरी जैसे नियम और बाकी मानदंड़ों का पालन नहीं किया जा रहा है।
शराब के दाम 70% बढ़ाने पर दिल्ली सरकार को नोटिस
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने राजधानी की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर 15 मई तक फैसला लेने को कहा है। इसके साथ ही दिल्ली में शराब के दाम 70 फीसदी बढ़ाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को नोटिस जारी किया है। सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 14 दिनों का समय मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
शराब बिक्री शुरू होते ही लोगों ने अनसुने कर दिए थे नियम
गौरतलब है कि बता दें कि गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। साथ ही शारीरिक दूरों के नियम का पालन करने के लिए कहा था। हालांकि शराब की दुकाने खुलने के बाद कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर शराब खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थीं।