-
Advertisement
यूपी में खोले गए आठवीं तक के स्कूल, हाई कोर्ट ने तलब किया सरकार से जवाब
लखनऊ। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आठवीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट (Uttar Pradesh High Court) ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा है कि स्कूलों में कोरोना (Corona) से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो इसके लिए यूपी सरकार (UP Govt.) ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार दस दिन के भीतर जवाब तलब किया है। इसमें पूछा गया है कि यदि किसी स्कूल में दिशा-निर्देशों (School Guidelines) का पालन ना किया गया हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें: ESIC लाभार्थी अब पैनल वाले निजी अस्पतालों में भी करवा सकेंगे अपना इलाज
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति मनीष माथुर (Justice Rituraj Awasthi and Justice Manish Mathur) की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव की ओर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ज्योतिरेश पांडेय का कहना था कि बगैर समुचित प्रबंध के प्राइमरी स्कूल खोलने से बच्चों और शिक्षकों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए याचिका में स्कूल खोलने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में सरकारी वकील को सरकार से दस दिन में निर्देश लेकर पक्ष पेश करने को कहा है। अब मामले की सुनवाई दस दिन बाद होगी।