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कोरोना फ्री और Green Zone Kullu में क्या मिलेगी छूट, किस पर होगी पाबंदी-जानिए
Last Updated on May 4, 2020 by
कुल्लू। कोरोना मुक्त एवं ग्रीन जोन में होने के कारण कुल्लू जिला में कर्फ्यू के दौरान कई रियायतें प्रदान की गई हैं। डीसी डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि अब जिला में सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक कर्फ्यू में 5 घंटे की ढील रहेगी। इस अवधि के दौरान रविवार को छोड़कर सभी दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन होटल, बार, अहाते, सिनेमा, सैलून, स्पा और जिम पूरी तरह बंद रहेंगे। डीसी ने बताया कि रेस्तरां-ढाबा, हलवाई व चाय की दुकानें और फास्ट फूड की दुकानें भी खुल सकेंगी, लेकिन इनमें ग्राहकों को बिठाकर खाना, चाय या अन्य पेय नहीं परोसा जा सकेगा। ग्राहक खाना या अन्य खाद्य सामग्री केवल पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। इसी अवधि में शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी।
डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि प्रत्येक दुकानदार एवं कारोबारी को केवल आधे वर्करों से ही कार्य करना होगा तथा अपने-अपने परिसरों में वर्करों और ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। भीड़ इकट्ठी होने पर दुकान को बंद करवाया जा सकता है तथा दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। डीसी ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाजारों में ना निकलें और आवश्यक खरीददारी के लिए एक घर से केवल एक ही व्यक्ति नजदीकी बाजार में पैदल ही जाए। मास्क के बगैर घर से बाहर न निकलें। कर्फ्यू ढील के दौरान निजी वाहनों को भीड़भाड़ वाले बाजारों से दूर ही खड़ा करना होगा। निजी वाहनों को भीड़भाड़ वाले बाजारों के बीच ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
डॉ ऋचा वर्मा ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 10 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घरों में ही रहें। इन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए वे स्वास्थ्य या अन्य आवश्यक कारणों से ही बाहर निकलें। डीसी ने बताया कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य बड़े कार्यक्रमों एवं समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को खोलने के लिए पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। डॉ ऋचा वर्मा ने सभी जिलावासियों से सरकार और प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।