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Lockdown के दौरान मनमाना दाम वसूल रहे दुकानदार, इस नंबर पर करें शिकायत
Last Updated on March 25, 2020 by
नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण (Cornavirus) के बढ़ते केसों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन आज से लागू हो गया है और 14 अप्रैल तक चलेगा। दफ्तर, बाजार, सार्वजनिक परिवहन सबकुछ बंद है। पीएम ने साफ कहा है कि इन 21 दिनों तक इस देश में कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। केवल जीवनरक्षक सेवाएं ही इस दौरान जारी रहेंगी। पीएम द्वारा 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किए जाने के बाद लोग घबरा गए हैं और अपने घरों में सामान इककट्ठा करने में जुट गए हैं। ताकी आने वाले दिनों में उन्हें किसी भी तरह की परीशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर कई जगह दुकानदार (Shopkeepers) मनमानी करने लगे हैं। ग्राहकों से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सरकार से घर बैठे इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इन जगहों पर कर सकते हैं दुकानदार की शिकायत
1। कंज्यूमर मामले की शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है।
2। कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
3। कंज्यूमर 8130009809 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर कर सकते हैं। एसएमएस मिलने के बाद कंज्यूमर को फोन किया जाएगा और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी।
यहां जानें अपने अधिकार
– सुरक्षा का अधिकार यानी सही वस्तुओं और सेवाओं को पाने का अधिकार है। अगर कोई वस्तु या सेवा कंज्यूमर के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो उसके खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है।
– सूचना के अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दुकानदार या सप्लायर या फिर कंपनी आपको किसी वस्तु या सामान की सही जानकारी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं।
– चुनने का अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं को चुनने का अधिकार है। वो अपनी पसंद की सेवा या वस्तु का चुनाव कर सकता है। किसी भी कंज्यूमर को कोई विशेष वस्तु या सेवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।