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मंडी में दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद व जुर्माना
Last Updated on May 8, 2024 by Himachal Abhi Abhi
Mandi News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडी की अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म (Rape) का दोष सिद्ध होने पर दोषी (Accused) को IPC की धारा 376 के तहत सात वर्ष के साधारण कारावास (Imprisonment) के साथ 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही IPC की धारा 323 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रूपये जुर्माने की सजा, धारा 458 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5000 रूपये जुर्माने की सजा, धारा 506 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो सजाओं में एक वर्ष से लेकर एक महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास दोषी को भुगतना पड़ेगा। कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेगीं।
क्या था पूरा मामला………
लोक अभियोजक मंडी, नवीना राही ने बताया कि 25-11-2016 को पुलिस (Police) को शिकायत प्राप्त हुई थी कि 24-11-2016 को पीड़िता का पति रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गया था। पीड़िता घर में अकेली थी और रात को तकरीबन 10 बजे कपड़े सिलाई कर रही थी तभी उसके पडोस का एक व्यक्ति कमरे के अंदर आया और अंदर से दरवाजा बंद करके पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह पीड़िता को और उसके बच्चों को ख़त्म कर देगा।
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इतने में पीड़िता का पति घर आया तो दरवाजा खुलने पर दोषी ने पीड़िता के पति के साथ भी मारपीट की और उसके कमरे से भाग गया। उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।