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ठेके खुलेंगे पर बंद रहेंगे आहते और बार, Shimla जिला में आज से क्या रहेगी व्यवस्था-जानिए
शिमला। डीसी शिमला (DC Shimla) अमित कश्यप ने प्रदेश सरकार से प्राप्त आदेशों के तहत जिला के लिए आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में नाई, हेयर स्लून, स्पा तथा बार एवं आहते के अतिरिक्त सभी दुकानें सोमवार प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक 5 घंटे के लिए खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार संक्रित रास्तों पर स्थापित है जहां पर सामजिक दूरी बनाएं रखने के तहत रास्तों को वैकल्पिक दिनों में खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शिमला शहरी क्षेत्र के तहत मालरोड पर सभी दुकानें प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक खुली रहेगी। लोअर बाजार में दुकानों (Shop) को खोलने के लिए उनके स्थान की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत पहाड़ी की तरफ और घाटी की तरफ की दुकानें सम्मिलित है।
पहाड़ी की तरफ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी, जबकि घाटी की तरफ स्थित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि मालरोड को जाने वाली सीढ़ीयों के साथ वाली दुकानों को पहाड़ी वाली तरफ की दुकानों में सम्मिलित किया गया है। संजौली बाजार (Sanjoli Market) को दो भागों में बांटा गया है, जिसके तहत ढिंगु मंदिर की ओर तथा घाटी की ओर की दुकानें सम्मिलित हैं। इसके तहत ढिंगु मंदिर की तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा घाटी एवं गुरूद्वारे की तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को खुली रहेगी।
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लक्कड़बाजार में पहाड़ी की ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा घाटी की तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुली रहेंगी। लक्कड़बाजार से ऑकलैंड स्कूल को जाने वाली सड़क पर बाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा दाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि छोटा शिमला से कुसुम्पटी सभी बाईं तरफ की दुकानें बाबू राम मार्किंट को छोड़ कर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा दाईं तरफ की सभी दुकानें मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को खुली रहेंगी। खलीनी चौक से बाईपास की ओर जाते हुए र्दाइं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, बुधवार, शनिवार को खुली रहेंगी।
शिमला ग्रामीण क्षेत्र के तहत कुसुम्पटी बाजार में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से छोटा शिमला की ओर जाते हुए बाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जबकि दाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी।
नगर परिषद ठियोग के तहत शिल्ली बाजार जिसमें शिमला से रामपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के प्रवेश द्वार को निर्धारित मानते हुए सभी दुकानें बाईं तरफ की सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी और सभी दुकानें दाई तरफ की मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुली रहेगी। रामपुर (Rampur) उपमंडल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से सतलुज नदी की ओर नीचे जाती हुई सड़कों पर स्थित दुकानों के तहत दाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी जबकि बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। इंदिरा बाजार से चौधरी अड्डा कम्बाईंड ऑफिस बिल्डिंग नगर परिषद कार्यालय के दाईं व बाईं तरफ की दुकानों के लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी इस संबंध में दाईं व बाईं क्षेत्रों को चिन्हित करके जल्द सूचित करेंगे तथा किसी प्रकार की भ्रांति की जानकारी इनसे प्राप्त की जा सकती है।
चौपाल उपमंडल के तहत नेरवा बाजार में नदी की ओर स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार तथा पहाड़ी की ओर की स्थित दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुली रहेंगी। रोहडू उपमंडल के तहत नगर परिषद क्षेत्र रोहडू में ठियोग-हाटकोटी सड़क से आते हुए बाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जबकि दाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुली रहेंगी। नगर परिषद रोहडू, एनएसी जुब्बल, मुख्य बाजार चिढ़गांव तथा मुख्य बाजार सरस्वती नगर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की दुकानें प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी।
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उन्होंने कहा कि इस दौरान दुकानदारों द्वारा फेस मास्क का समुचित उपयोग, सामाजिक दूरी बनाएं रखना तथा दुकानों के बाहर ग्राहकों के गोले चिन्हित करना तथा दुकानों में समुचित स्वच्छता व ग्राहकों के लिए हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ढाबा, हलवाई तथा मिठाई के दुकानदार भी सामाजिक दूरी बनाए रखने व अन्य सुरक्षा मानकों को अपनाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट से केवल खाना ले जाना ही मान्य हैं, जबकि इसमें बैठना व इसके अंदर सेवाएं प्रदान करना मान्य नहीं होगा। जिला में सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र से प्राप्त सलाह के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु, बीमार, गर्भवती महिलाएं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहें केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं या आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें। होम क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति यदि बाजार अथवा दुकान में पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।