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ऊना पहुंचा ओमिक्रोन, विदेश से आए दो लोग पॉजिटिव, आज छह लोगों की मौत, अढ़ाई हजार पॉजिटिव
शिमला/ऊना। मंडी के बाद अब ऊना में ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है। विदेश से लौटे दो लोगों में ओमिक्रोन संक्रमण पाया गया है। फ्रांस और दुबई से लौटे दो लोग छह जनवरी को संक्रमित पाए गए थे। इस खबर की सीएमओ ऊना डॉ. रमन शर्मा ने पुष्टि की है। वहीं, हिमाचल (Himachal) में कोरोना की तीसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रदेश में 2446 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि छह लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिला समेत चार लोगों की कांगड़ाए एक की चंबा और एक की ऊना (Una) जिले में मौत हुई है। सभी 49 आयु से ज्यादा वर्ग के लोग हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3880 पहुंच गया है। बताते चलें कि प्रदेश में सोमवार को 12721 लोगों की सैंपलिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 12850 पहुंच गया है। इसके साथ ही 1292 लोग ठीक भी हुए हैं।
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जिला स्तर पर कोरोना के नए केस
प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 12142 तक पहुंच गई है। जिला स्तर पर नए मामलों में बिलासपुर (Bilaspur) में 214, चंबा में 75, हमीरपुर में 168, कांगड़ा में 348, किन्नौर में 46, कुल्लू में 119, लाहौल स्पीति में 8, मंडी में 312, शिमला में 280, सिरमौर में 310, सोलन (Solan) में 359, ऊना में 207 नए केस आए हैं।
चिंतपूर्णी बस स्टैंड में बिना मास्क घूम रहे लोगों के किए कोरोना टेस्ट, सात पॉजिटिव
ऊना। चिंतपूर्णी बस स्टैंड में बिना मास्क घूम रहे लोगों के मौके पर ही कोरोना टेस्ट (Corona Test) किए गए। 55 लोगों के टेस्ट करने के बाद मौके पर ही उनकी रिपोर्ट भी दे दी गई। इनमें सात लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें चार श्रद्धालु और तीन स्थानीय लोग हैं। यह अभियान सिविल अस्पताल के डॉ. नवतेज सिंह और पुलिस चौकी डाडासीबा के इंचार्ज राजेश कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। डॉ. नवतेज ने बताया कि डीसी के आदेशों के बाद सार्वजनिक स्थलों, बाजारों व मंदिर के नजदीक यह अभियान चलाया गया। कहा कि सभी संक्रमित लोगों को होम आइसोलेट होने के लिए कहा है। उधर, डाडासीबा चौकी इंचार्ज राजेश कुमार ने कहा कि लोग लापरवाह बने हुए हैं। कोविड से बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है।
विदेशों से आए चार लोग संक्रमित
बीबीएन (BBN) में बाहरी देशों से चार लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल जिनोम स्टडी के लिए दिल्ली (Delhi) स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कोरोना संक्रमित आए लोगों के परिजनों के आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test) होंगे। इन लोगों के प्राथमिक संपर्क में आने वाले लोगों को भी टेस्ट किए जाएंगे। बीबीएन में 20 नवंबर से 13 जनवरी तक बाहरी देशों से 90 लोग आए हैं। इन 90 लोगों के सभी के कोरोना टेस्ट हुए हैं। इसमें चार लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं।
सलूणी की एसबीआई शाखा सील
चंबा। जिला में कोविड-19 (Covid-19) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपमंडल सलूणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा को आगामी 48 घंटे तक एहतियातन सील कर दिया गया है। उपमंडल अधिकारी नागरिक सलूणी डॉ. स्वाति गुप्ता ने अंडर सेक्शन 144 (1) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1978 के तहत आदेश जारी किए है द्य आदेश में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलूणी उपमंडल में कोविड-19 सैंपलिंग के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सलूणी में बैंक कर्मी पॉजिटिव पाया गया हैए लिहाजा एहतियातन संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है।
आशंका है कि यह तब तक कोविड-19 का संभावित हॉट स्पॉट बन सकता है जब तक कि संबंधित क्षेत्र के भौगोलिक क्वारंटाइन के लिए तत्काल कड़े कदम नहीं उठाए जाते। जबकिए यह अत्यधिक आपात स्थिति का मामला है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उपमंडल के पूर्वोक्त क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों को नोटिस देना व्यावहारिक और संभव नहीं है। जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलूनी को अगले 48 घंटों के लिए पूरी तरह से सील करने का निर्देश जारी किए हैं द्य
सराहां में तालाब के समीप के घरों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन
नाहन। जिला सिरमौर (Sirmour) के उपमंडल पच्छाद में कोरोना संक्रमित मामले आने पर सराहां में स्थित तालाब के समीप सुशील व राम स्वरुप के घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि इन घरों के आसपास के अन्य घरो को जिनमें विद्या देबी, जगमोहन पु़त्र जीवा राम, निर्मला देवी पत्नी मोहन राम, राम कृष्ण राम पु़त्र केवल राम व रोशन लाल पु़त्र केवल राम मंजिल को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया है, आदेशानुसार इस क्षेत्र में व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घर द्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। खण्ड विकास अधिकारीए पच्छाद द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 की धारा 51ए 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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