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SC का बड़ा फैसला : क्रिप्टो करेंसी से लेन-देन की इजाजत, RBI के बैन को हटाया
Last Updated on March 4, 2020 by Vishal Rana
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को आरबीआई द्वारा लेन-देन से संबंधित लगाए गए आरबीआई (RBI)के बैन को हटाने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब भारतीय भी बिटकॉइन खरीद और बेच सकेंगे। साथ ही, देश के सभी बैंक इसका लेन-देन शुरू कर सकते है। बता दें, साल 2018 में आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कारोबार करने से मना कर दिया था।
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दरअसल, आरबीआई ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर लेन-देन से संबंधित कारोबार करने से मना कर दिया था। इस सर्कुलर के खिलाफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI)ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का कहना था कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है। जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। आरबीआई ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लांड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।