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NEET-UG Controversy : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस
NEET-UG Controversy : नीट-यूजी (NEET UG) विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा है। यह नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक, 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों में सीबीआई जांच (CBI enquiry) उठाने वाली याचिकाओं को लेकर भेजा गया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में भेजने की मांग वाली याचिका को लेकर भी एनटीए को नोटिस जारी किया है। अब इस याचिका पर 8 जुलाई सुनवाई का दिन रखा गया है।
मामलों में सुनवाई 8 जुलाई को
याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की वेकेशन वेंच (Vacation Wench) ने सुनवाई की। इस दौरान वेंच ने कहा कि श्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं उन पर हम नोटिस जारी कर रहे है। अब इन मामलों में सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। वहीं, एनटीए (NTA) का कहना है कि वह उन तीन याचिकाओं (Petitions) को वापिस लेना चाहता है जिसमें उच्च न्यायालयों (High Courts) से मामलों को शीर्ष अदालत में भेजने की मांग की गई है। क्योंकि यह याचिकाएं, 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने से संबंधित थी। वहीं, इस विवाद पर केंद्र और NTA ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि उन्होंने MBBS और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश (Admissions) के लिए परीक्षा (Exam) देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) रद्द कर दिए हैं।