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शाहीन बाग : SC ने कहा, सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं कर सकते प्रदर्शनकारी, केंद्र-दिल्ली सरकार को नोटिस
Last Updated on February 10, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) के खिलाफ पिछले करीब दो महीने से शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
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जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है। अदालत ने कहा है कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं। वहीं, शाहीन बाग में बच्चे की मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है।