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Rahul Gandhi को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार,कोर्ट परिसर के भीतर नारेबाजी-हंगामे पर थमाया नोटिस
Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी न्यायपालिका को डरा.धमका नहीं सकता। कोर्ट परिसर के भीतर नारेबाजी-हंगामे पर नोटिस भी थमाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं। SIR से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुवनाई होगी, जबकि प्रदर्शन पर पाबंदियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अलग.अलग हो रही है।
बीती 12 अक्टूबर, सोमवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर एक मार्च निकाला, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। योजना यह थी कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं याचिका प्रस्तुत करेंगे, चूंकि मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बंद होने वाली थी, इसलिए याचिका वकीलों के माध्यम से दाखिल की गई। हालांकि, याचिका दाखिल करने के बाद भी, नेता सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे, जिससे सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और अफरा-तफरी मच गई।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक राजनीतिक जुलूस से निपटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था और घटना को लेकर वकीलों में व्याप्त आक्रोश का जिक्र किया। भाटिया ने अदालत को बताया कि लगभग 200 वकीलों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके चिंता व्यक्त की है कि इस तरह का आचरण धमकी के बराबर है। जिस पर सीजेआई ने जवाब दिया. कोई हमें धमका नहीं सकता। कोर्ट ने SIR गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के खिलाफ याचिका पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और अन्य नेताओं को भी नोटिस जारी किया है।
-पंकज शर्मा
