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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः PMLA के तहत ED को गिरफ्तारी व जांच का अधिकार
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बदलाव किए गए थे, वह सही हैं। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ भी गलत नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है।
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लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने यह जरूर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत जमानत के नियमों में थोड़ी ढील होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की एक और मांग पर अदालत ने कहा कि ईडी ने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी की ओर से बंद किए गए मामले को भी ईडी अपने हाथ में लेकर जांच कर सकती है। दायर की गई याचिकाओं में ईडी की ओर से रेड, गिरफ्तारी के अधिकारी, संपत्ति को जब्च करने और बेल की कठिन शर्तों पर विचार करने की अपील की गई थी।