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नया नियम: आपकी गाड़ियों पर लगेगा ये Sticker, इस महीने से होगा जरूरी
Last Updated on June 9, 2020 by
नई दिल्ली। भारत में अब बीएस-6 (BS-6) मानकों वाले वाहन मान्य हैं ऐसे में, अब इन मानकों के जरूरी होने के बाद आपकी गाड़ी पर भी एक स्टिकर लगाया जाएगा। इस हरे रंग के स्टिकर का गाड़ियों पर होना अक्टूबर महीने से जरूरी कर दिया गया है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने अधिसूचना जारी कर आदेश दिए हैं। इस अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन जो बीएस-6 मानकों वाले होंगे उनमें तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर एक सेंटीमीटर की हरी पट्टी लगाना जरूरी होगा। मोटर वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आदेश, 2018 में संशोधन के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं।
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दुनिया के बाकी देशों में भी होता है ऐसा
गौर हो, इससे पहले भी सरकार ने एक अप्रैल, 2019 से सभी मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) लगाए जाने के आदेश दिए थे। ताकि इन वाहनों की पहचान की जा सके। दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसा होता है। मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है. इससे पहले सरकार ने कहा था कि एक अप्रैल 2019 से सभी मोटर वाहनों पर टेंपर प्रूफ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाई जाएगी। HSRP या थर्ड नंबर प्लेट को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रत्येक नए वाहन की विंडशील्ड के अंदर लगाया जाएगा।
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कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी
HSRP के तहत एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम, नंबर प्लेट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आगे-पीछे दोनों ओर लगाया जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्लेट पर बॉटम लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिव शीटिंग में न्यूनतम 10 अंकों के साथ परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की लेजर ब्रांडिंग भी रहना अनिवार्य किया गया है। तीसरी नंबर प्लेट में वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के अनुसार कलर कोडिंग भी होगी. कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी.
उन्होंनें बताया कि पेट्रोल या सीएनजी वाहनों पर हल्के नीले रंग की कलर कोडिंग होगी जबकि डीज़ल वाहनों पर यह कोडिंग केसरिया रंग की होगी। मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि एक अप्रैल 2019 से सभी मोटर वाहनों पर टेंपर प्रूफ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाई जाएगी। HSRP या थर्ड नंबर प्लेट को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रत्येक नए वाहन की विंडशील्ड के अंदर लगाया जाएगा।