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10 साल पुराने रोड एक्सीडेंट केस में ट्रक चालक को तीन महीने की सजा, बुजुर्ग की हुई थी मौत
एचके पंडित/पांवटा साहिब। न्यायिक दंडाधिकारी पांवटा साहिब प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने 10 साल पुराने रोड एक्सीडेंट (Road Accident) के एक मामले में आरोपी ट्रक चालक गणेश कुमार, पुत्र शेर सिंह निवासी माजरा को दोषी पाते हुए उसे 3 महीने की सजा (3 Month Jail) सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 6 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। इस हादसे में बुजुर्ग (Old person Died) राहगीर गंगा राम की मौके पर ही मौत हो गई थी।
अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। गौरव शर्मा ने बताया कि हादसा 12 अक्टूबर 2013 को सामने आया था। शिकायतकर्ता रशीद के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार नेशनल हाइवे-72 (वर्तमान में नेशनल हाइवे-07) पर पांवटा साहिब (Paonta Sahib) की तरफ से सीमेंट से भरे एक ट्रक एच.पी.17बी-2490 के चालक गणेश कुमार ने लापरवाही से लिंक रोड मेलियों की तरफ जाकर पैदल चल रहे बुजुर्ग गंगा राम को टक्कर मार दी। इसके चलते बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान (Challan) पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 8 गवाह पेश किए गए। जुर्म साबित होने पर अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी चालक को सजा सुनाई।

