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हिमाचल: विदेश भेजने के नाम पर की थी ठगी, तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की मिली सजा
ऊना। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिहाग की अदालत (Court) ने ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर युवक से धोखाधड़ी (Fraud) करने के तीन आरोपियों को तीन.तीन वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं। वही, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी देते हुए जिला न्याय वादी भीषम पाल ने बताया कि दोषियों में पंजाब के पटियाला शहर के लाहौरी गेट के मकान नंबर 32 बी के निवासी राजेंद्र पाल सिंह पुत्र सोमनाथ, हमीरपुर जिला की बरसात थाना क्षेत्र के तहत पड़ते बिझड़ी गांव की निवासी माया देवी जो वर्तमान में ऊना से सटे रक्कड़ कॉलोनी के तहत फेस 3 स्थित एचआईजी मकान नंबर 41 में रहती हैं और ऊना जिला के अंब थाना क्षेत्र के तहत पड़ते गोंदपुर बनेहड़ा निवासी गुरजीत सिंह पुत्र प्रेमचंद शामिल हैं। जिला न्याय वादी ने बताया कि पीड़ित हरमीक सिंह 23 सितंबर, 2009 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दोषी राजेंद्र पाल सिंह ने दोनों अन्य दोषियों की मदद से उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर उससे 4.45 लाख रुपए लिए थे। लेकिन ना तो उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया और ना ही उसकी राशि उसे वापिस की गई।
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पुलिस ने हरमीक सिंह की शिकायत के आधार पर महिला समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस की तरफ से एएसआई वीर सिंह ने मामले की जांच की और केस के संबंध में अदालत में चालान पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला न्याय वादी कुमारी मनीषा ने पीड़ित की पैरवी की। गवाहों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सहायक मुख्य दंडाधिकारी संदीप सिहाग ने राजेंद्र पाल सिंह माया देवी और गुरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपए जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीनों दोषियों को पांच पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, धारा 120 बी के तहत तीनों दोषियों को छह-छह माह कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश पारित किए गए।
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