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क्या सहारा में फंसा पैसा मिलेगा वापस ? सुब्रत रॉय के निधन के बाद इन्वेस्टर्स का सवाल
सहारा इंडिया समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के निधन से एक ओर जहां शोक का माहौल हैं वहीं, सहारा से जुड़े इन्वेस्टर्स (Investors) के मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं। लोगों का सवाल है कि क्या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्हें वापिस मिलेगा? कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सहारा में करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा जमा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को अपने पैसे मिलने की आस जगी थी। कई लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) में पैसा वापसी के लिए अप्लाईभी कर रखा था। लेकिन सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोग फिर चिंतित हो गए हैं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वह इन्वेस्टर्स को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद इन्वेस्टर्स को उनकी राशि वापस मिल जाएगी।
इन्वेस्ट की गई धनराशि सेबी के पास
इन्वेस्टर्स के लिए यह स्पष्ट है कि पैसा पाने के लिए सिर्फ पोर्टल के जरिये ही इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना होगा। अगर, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले 11 साल में सेबी ने इन्वेस्टर्स को 138.07 करोड़ रुपये वापस किए हैं। इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्ट की गई धनराशि सेबी के पास है और यह ऑनलाइन आवेदन करने वाले इन्वेस्टर्स को ही मिलेगी।
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