-
Advertisement
CPS मामले में हिमाचल सरकार की केस ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
Last Updated on November 10, 2023 by Soumitra Roy
शिमला। CPS की नियुक्तियों (CPS Appointment) के मामले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से ट्रांसफर (Transfer From Himachal High Court) करने की सुक्खू सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज (Rejected) कर दिया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रवक्त करण नंदा ने यहां यह जानकारी दी। राज्य में 6 CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अन्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील सतपाल जैन ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्न और जस्टिस एसवीएन भाटी की डबल बेंच (Double Bench) ने हिमाचल सरकार की केस ट्रांसफर याचिका (Transfer Petition) को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में CPS की नियुक्तियों के मामले को छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिकाओं के साथ जोड़ने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी। लेकिन कोर्ट से सरकार को कोई राहत नहीं मिल सकी है।
सरकार को बड़ा झटका
इससे पहले हिमाचल सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से सरकार की याचिका को तीनों लंबित याचिकाओं (Pending Petitions) के साथ जोड़ने का आग्रह किया। लेकिन सतपाल जैन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि तीनों याचिकाएं हिमाचल सरकार की याचिका से मेल नहीं खातीं। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह हिमाचल सरकार को एक बड़ा झटका है।