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शादी के बाद अनैतिक संबंध बनाने वाली महिला नहीं कर सकती रेप का दावा
रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक शादीशुदा महिला की ओर से दायर रेप केस (Rape Case) को यह कहकर खारिज कर दिया है कि उसने शादी के बाद एक अन्य व्यक्ति से अनैतिक संबंध (Illegal Relation With Another Man) बनाए और वह इसके परिणामों से परिचित थी। कोर्ट ने यह मानने से इनकार किया कि आरोपी ने गुमराह करके महिला को सहमत किया।
जस्टिस सुभाष चंद ने रेप केस को खारिज कर दिया, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि शादी का झूठा वादा करके (Lured Of Getting Married) उसके साथ रेप किया गया। जस्टिस चंद ने कहा, ‘पीड़िता ने 2018 में शादी कर ली थी। न्यायालय के जरिए इसे खत्म किए बिना उसने आरोपी अभिषेक कुमार पाल से शारीरिक संबंध बनाए। विक्टिम बड़ी थी और शादीशुदा थी। वह दूसरे शख्स से शारीरिक संबंध के दुष्परिणाम जानती थी। इसके अलावा 2018 में उसकी शादी हो चुकी थी।’ कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता यह नहीं कह सकती कि झूठा वादा करके उसका यौन शोषण किया। हाईकोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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महिला ने लगाया था यह आरोप
महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे दोस्ताना संबंध बनाए और फिर शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए। उसने महिला पर कथित तौर पर दबाव डाला कि वह अपने परिवार को इसके बारे में ना बताए। इसके बाद वह पढ़ाई के लिए दूसरी जगह चला गया और बाद में किसी और स शादी कर ली। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी उससे संपर्क में रहा। शिकायतकर्ता महिला ने 2019 में अपने पति को तलाक (Women Divorced Her Husband) दे दिया। 2020 में दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। महिला का आरोप था कि इस दौरान भी आरोपी उसके साथ संबंध बनाता रहा। बाद में जब महिला ने उसके परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया तो आरोपी के परिवार ने लड़के को संबंध तोड़ने को कहा।