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शिमला। कोरोना ( Corona) के बढ़ते मामलों के देखते हुए डीसी अमित कश्यप( DC Amit kashyap) ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रमिकों( Workers) को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन( Institutional Quarantine) होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उसके पश्चात् कोविड-19 ( COVID-19)जांच के दौरान नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें कार्य स्थलों पर जाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों पर भी उन्हें क्वारंटाइन अवस्था में रहकर अपना कार्य बिना बाहर निकले करना होगा।
डीसी अमित कश्यप ने कहा कि श्रमिकों के इंस्टीट्य़ूशन क्वारंटाइन( Institutional Quarantine) के दौरान हुए खर्च का वहन लाने वाले बागवान, कृषक अथवा ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिक संबंधित नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस आदेश अथवा नियमों का उल्लघन करने वालों के प्रति विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू होते हैं।
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