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15 साल पुराने ये वाले वाहन कबाड़ में जाएंगे,पंजीकरण होगा रद्द-अधिसूचना जारी
15 साल पुराने सरकारी व्हीकल (15 Years Old Government Vehicles) कबाड़ में जाएंगे। इससे पहले उनका (Registration will be Cancelled) पंजीकरण रद्द होगा,इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। केवल देश की रक्षा के कार्य में लगे स्पेशल पर्पस व्हीकल पर ये नियम लागू नहीं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की एक अधिसूचना के मुताबिक पहली अप्रैल से केंद्र व राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सभी वाहन,जिसमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं जोकि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उनका पंजीकरण रद्द कर स्क्रैप (Scrapped) कर दिया जाएगा।
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पहली अप्रैल 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेंगे। बीते वर्ष सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा था कि उनका मकसद हर शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना है। उन्होंने यह भी दावा करते हुए कहा कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति (National Vehicle Scrappage Policy) शुरू की थी और कहा था कि यह अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद करेगा और एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा।