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रास्ता रोककर मारपीट के मामले में 2 दोषियों को कठोर कारावास की सजा
एचके पंडित/ राजगढ़। रास्ता रोककर मारपीट (Blocking The road) के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ (सिरमौर) रवि शर्मा की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 341 में एक महीने की जेल, धारा 323 में तीन महीने का कठोर कारावास और धारा 324 में छह महीने के कठोर करावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद शहनशाह पुत्र अब्बास अली गांव महेश्वरी, डाकघर महेश्वरी, तहसील कोतवाली, जिला बिजनौर ने एक अप्रैल 2013 को थाना पच्छाद में शिकायत (Complaint) दर्ज करवाई थी कि 31 मार्च 2013 की शाम लगभग 6:15 बजे जब वह अपने घर जा रहा था। तभी मकान मालिक का बेटा अनिल शर्मा उर्फ संजू पुत्र मस्तराम और अजय शर्मा उर्फ सोनू पुत्र जगतराम निवासीगण गांव हियूण ने उसका रास्ता रोका और कांटेदार तार व लात-मुक्कों से उसकी पिटाई (Assault) की।
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इस मारपीट से उसे काफी चोटें आईं। साथ ही आरोपियों ने किराये का कमरा तुरंत खाली करने की चेतावनी भी दी। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना पच्छाद में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 4 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। कोर्ट ने अनिल शर्मा और अजय शर्मा के खिलाफ जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई।
453 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ्तार
कोर्ट ने गुरुवार को 453 ग्राम चरस (Hashish) के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को 3 दिन की पुलिस हिरासत (Police Custody) में भेज दिया। पुलिस के अनुसार पपडाना वर्षा शालिका में बैठे एक व्यक्ति गोवर्धन शाही, निवासी गांव कलीपंचाला तहसील पंचाला जिला जाजरकोट, करनाली प्रांत नेपाल के कब्जे से यह चरस बरामद हुई। एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि इस संदर्भ में पच्छाद पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले में आगामी जांच जारी है।