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Himachal:चिट्टा रखने के दोषी को 4 साल का कारावास व एक लाख जुर्माना
Crime: शिमला। चिट्टा रखने के दोषी को कोर्ट ने 4 साल का कठोर कारावास (Imprisonment) व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना अदा ना करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला भी सुनाया है। मामला 8 सितंबर, 2019 का है। जब पुलिस की टीम रात्रि समय करीब 12:30 गश्त पर शिमला के पुराना बसस्टैंड (Old Bus Stand, Shimla) से कृष्णानगर की तरफ जा रही थी, उसी समय राजविला होटल की तरफ से आ रहे लड़के से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रज्जवल शर्मा निवासी गांव मशोकरी डाकघर गलानी तहसील कुमारसैन बताया।
प्रज्जवल शर्मा ने अपनी पीठ पर बैग( Bag) उठाया था। जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली को अंदर पॉलीथीन पैकेट(Polythene Packets) में 15.09 ग्राम चिट्टा पाया गया। अभियुक्त प्रज्जवल शर्मा के खिलाफ थाना सदर मे मुकदमा पंजीकृत हुआ । पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई मौके पर पूर्ण की गई और आरोपी के खिलाफ धारा 21,29 एनडीपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया । जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपी प्रज्जवल शर्मा को 4 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी प्रज्जवल शर्मा को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया ।