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राजस्थान HC ने सचिन पायलट व बागी Congress विधायकों की याचिका पर सुनवाई टाली
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) ने सचिन पायलट (Sachin Pilot) और 18 बागी कांग्रेस विधायकों द्वारा अयोग्य ठहराने के नोटिस के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। बागी विधायकों ने कोर्ट से याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा था। बागी विधायकों की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता दलबदल विरोधी कानून को चुनौती देंगे। पायलट मामले में कल दोपहर फिर सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में पायलट गुट ने नई याचिका दायर की है। सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच करेगी। अब सचिन पायलट मामले में शुक्रवार दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी।
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बता दें कि पायलट गुट के विधायकों ने कांग्रेस के इस कदम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से बुधवार को नोटिस भेजा गया था। स्पीकर ने इन विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसपर उनसे जवाब मांगा गया है। अगर वो इसपर जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं, इस पूरे मसले पर पायलट गुट का कहना है कि हम कोर्ट गए हैं क्योंकि हमने पार्टी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया है। हमारे ख़िलाफ़ ग़लत तरीक़े से कार्रवाई हुई है। हमें नोटिस जारी किया गया जो कल देर रात हमें मिला। हमें कल तक जवाब देने को कहा गया। हमने जब पार्टी विरोधी काम किया ही नहीं तो क्या जवाब दें। ये सब बातें हम कोर्ट में रखेंगे। एक तरफ़ पार्टी दरवाज़े खुले होने की बात कर रही है तो फिर कार्रवाई कौन कर रहा है?