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पेंटर का काम करने वाले साथी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
धर्मशाला। अपने साथ पेंटर का काम करने वाले साथी की हत्या (Murder) के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। दोषी विरेंद्र (30) निवासी सलोहा फकलोह ज्वालामुखी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना (Fine) की सजा सुनाई है। जुर्माने के रूप में मिलने वाली राशि पीड़ित परिवार को राहत राशि के रूप में दी जाएगी। मामला पुलिस थाना ज्वालामुखी का है।
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मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि विरेंद्र कुमार और रविंद्र कुमार निवासी जाटला फकलोह ज्वालामुखी दोनों साथ में पेंटर का काम करते थे। सात अगस्त 2016 को विरेंद्र व रविंद्र दोनों जमोठी के किशोरी लाल के घर में काम करने के बाद नगरोटा बगवां (Nagrota Bagwan) के जोगिंद्र सिंह के घर इस्टीमेट देने गए थे। देर शाम को जब रविंद्र घर वापस नहीं आया तो उसके पिता दुनी चंद ने पहले रविंद्र को फोन किया, जोकि स्विच ऑफ हो गया, फिर विरेंद्र को फोन किया तो उसने बताया कि वे दोनों सलोहा चौक तक साथ में आए थे उसके बाद रविंद्र अपने घर चला गया था।
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उसी रात नौ बजे रविंद्र के स्वजन उसे दोबारा ढूंढने गए और विरेंद्र को फोन किया तो उसने बताया कि अभी बहुत रात हो चुकी है सुबह देखते हैं। अगले दिन सलोह चौक के दो किलोमीटर पीछे खार नाल में रविंद्र का शव मिला। जांच के बाद विरेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय (Court) पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री व एमएल शर्मा ने की। न्यायालय (Court) में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाह पेश किया गए। गवाहों की बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी विरेंद्र को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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