-
Advertisement
इन राज्यों में 30 November तक नहीं चला सकेंगे पटाखे, #NGT ने जारी किए आदेश
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देशे के कई राज्यों में वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (#NGT) ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर सहित खराब एयर क्वालिटी (Poor air quality) वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा।
एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन उन शहरों/ कस्बों में जहां हवा की क्वालिटी मोडरेट है, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों (Green firecrackers) की इजाज़त होगी। ऐसी जगह पर भी दिवाली, छठ पूजा, क्रिमसस जैसे उत्सवों पर सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी। एनजीटी ने कहा कि 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा। देश में बाकी जगह पर पटाखों पर बैन को लेकर फैसला स्टेट ऑथोरिटी पर निर्भर करता है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हए राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश स्पेशल ड्राइव चला सकते हैं।
हिमाचल की ताजा अपडेट Live देखने के लिए Subscribe करें आपका अपना हिमाचल अभी अभी Youtube Channel
गुरुपर्व को लेकर की जाएगी विशेष व्यवस्था
NGT ने गुरुपर्व को लेकर भी अलग से व्यवस्था दी है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि गुरुपर्व के माौके पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के लिए आतिशबाजी की जा सकेगी। मतलब सिर्फ 2 घंटे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। नए आदेश के तहत सभी राज्यों के डीजपी और मुख्य सचिव को जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा।