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Himachal Govt के निर्णयों पर अध्यापक संघों के विरोधाभासी बयानों का कड़ा संज्ञान
शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Govt) के निर्णय को लेकर अध्यापक संघों/कर्मचारियों द्वारा विरोधाभासी बयान देने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस बारे निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा (Director Higher Education Dr. Amarjeet Kumar Sharma) ने सभी उप शिक्षा निदेशकों, प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापकों को पत्र लिखा है। कहा है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों/अध्यापक संघों को प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर समाचार पत्रों/सोशल मीडिया (Social Media) के माध्यम से विरोधात्मक बयान ना देने बारे आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।
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शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शमा द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों बारे अध्यापक संघों/ कर्मचारियों द्वारा समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम से खुले तौर पर विरोधात्मक बयान दिए जा रहे हैं, जोकि सरकारी कर्मचारी के लिए लागू किए गए केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियम 1964 (Central Civil Services Conduct Rules 1964) का उल्लंघन दर्शाता है।उपरोक्त के अतिरिक्त जिन अध्यापक संघों/कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों बारे समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा खुले तौर पर विरोधात्मक बयान दिए जा रहे हैं, उनके विरूद्ध केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1965 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें।
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