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21 हजार तक की कमाई करते हैं तो कोरोना से जान जाने पर परिवार को यूं मिलेगी पेंशन
कोरोनाकाल में हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि अगर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को कुछ हो गया तो पीछे वालों का क्या होगा। सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है। इसके चलते ही केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिन्होंने कोविड-19 (Covid-19) में अपने खो दिए हैं। इसी का हिस्सा है पेंशन स्कीम। ईएसआईसी का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी मासिक आय 21,000 रूपए या इससे कम है। हालांकि,दिव्यांगजनों के मामलें में आय सीमा 25000 तक है। ये लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी।
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ईएसआईसी (ESIC)ने अपने बीमित व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया है। ईएसआईसी ने IP’s के लिए मृत्यु की परिभाषा में बदलाव करते हुए इन परिभाषा में कोविड-19 से हुई मृत्यु को भी शामिल कर दिया है। कोविड के चलते घर पर हुई मृत्यु (Death) भी इसमें शामिल होगी। इन परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करने के लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के लिए ईएसआईसी पेंशन (Pension)योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है, जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90 फीसदी के बराबर पेंशन का लाभ (Pension Benefits)पाने के हकदार होंगे।