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10 दिन के अंदर बताओ 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति, 31 जुलाई तक निकालो रिजल्ट
नई दिल्ली। राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति (Evaluation Policy) बतानी होगी और 31 जुलाई तक रिजल्ट भी घोषित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को ये आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है और कहा कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की नीति में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र हैं इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे।
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उधर, आंध्र प्रदेश सरकार बोर्ड (Andhra Pradesh Government Board) परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो सामाजिक और शारीरिक दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए हरेक परीक्षा कक्ष में 15 से 20 छात्रों को बैठाने के इंतजाम कैसे करेंगे। कोर्ट ने आंध्र सरकार के हलफनामे के हवाले से कहा कि आपके यहां कुल परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 34 हजार 600 कमरों की जरूरत होगी, कैसे मैनेज करेंगे?
कोर्ट ने तीखे स्वर में कहा कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम इम्तिहान कराने जा रहे हैं। आपको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि कैसे कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेंगे? कोर्ट ने कहा कि हम आपके इंतजाम और रवैए से संतुष्ट नहीं हैं, जब तक हम छात्रों और स्टाफ के स्वास्थ्य रक्षण और सुरक्षा को लेकर संतुष्ट और निश्चिंत नहीं हो जाते हम आपको इम्तिहान आयोजित करने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अब तक के जवाब में ये नहीं दिखा कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं व इंतजाम हैं, जिनसे आप सुरक्षित वातावरण और माहौल में इम्तिहान करा सकें। इस पर आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर हमें अपनी योजना में कोई समस्या दिखाई देती है तो हम रद्द भी कर सकते हैं।