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हिमाचल: राशन डिपो में स्टॉक देरी से पहुंचाने पर कंपनियों को देना होगा जुर्माना
Last Updated on October 20, 2021 by saroj patrwal
हिमाचल में राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सही समय पर राशन मिले इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति निगम प्रयास करता रहा है। वर्तमान में लोगों को डिपों में एक सात सभी सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है, लिहाजा उन्हें बार-बार डिपो के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस संबंध में लोग शिकायत भी कर चुके हैं। सारा सामान एक सात मिले इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति निगम ने एक अहम कदम उठाया है। जिसके तहत राशन सप्लाई करने वाली कंपनियों की लेटलतीफी पर निगम ने नकेल कसना शुरू किया है। इसके लिए निगम ने तय किया है कि अगर राशन की सप्लाई में देरी होती है तो कंपनियों को कुल टेंडर राशि की 2 फीसदी पेनाल्टी लगेगी। तय नियमों के अनुसार टेंडर आवंटन के 20 दिन के भीतर कंपनी को राशन की सप्लाई देनी होगी।
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आप जानते हैं कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) 500 ग्राम चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी पर उपलब्ध करावाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन के डिपो में 7 तारीख से पहले राशन उपलब्ध कराने को कहा गया है है। लेकिन अधिकांश डिपो में एक साथ सारी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसलिए लोगों को डिपो के चक्कर काटने पड़ते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति निगम की ओर से भी कहा है कि लोग हर महीने की 25 तारीख से पहले सस्ता राशन उठा ले, ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी न आए।