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PM आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, अब 5 साल रहना अनिवार्य
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले नियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब पीएम आवास (PM Awas) आवंटित में पांच साल रहना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी।
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जानकारी के अनुसार, अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Agreement To Lease) करवा कर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। पांच साल सरकार यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा।
नियम और शर्तों के अनुसार, कभी भी शहरी पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड (Free Hold) नहीं होंगे। यानी पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। ऐसा करने से लोग पीएम आवास योजना के तहत लिए गए घरों को किराए पर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। आवासों की लीज बहाल करने के लिए इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा।