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हिमाचल: पूर्व बागवानी निदेशक पर चार्जशीट जारी, लगा सब्सिडी देने में धांधली का आरोप
Last Updated on July 2, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश के बागवानी विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. एचएस बवेजा को चार्जशीट (Chargesheet) कर दिया है। डॉ. बवेजा पर ये कार्रवाई एमआईडीएच स्कीम के तहत सब्सिडी देने के मामले में धांधलिया बरतने के आरोप में बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी द्वारा की गई है।
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बता दें कि बवेजा पर आरोप है कि 10 मार्च, 2017 को जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने दफ्तर में रिपोर्ट सबमिट नहीं की। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को फोन करके एग्री फ्रेश कंपनी की 693 लाख रुपए की सब्सिडी होल्ड करवाई गई। वहीं, अब सचिव बागवानी ने बवेजा को चार्जशीट जारी कर 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है।
जानकारी के अनुसार, 2016 में जालंधर बेस्ड एग्री फ्रेश कंपनी ने डॉ. बवेजा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कंपनी प्रबंधन ने उस दौरान राज्य के मुख्य सचिव, सचिव बागवानी और विजिलेंस को इस बारे में शिकायत पत्र भेजा था और बवेजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद बागवानी सचिव ने कंपनी के आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस को पत्र लिखा था। अब बागवानी सचिव ने पूर्व बागवानी निदेशक के खिलाफ सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 के रूल 15 के तहत मेमोरेंडम जारी किया है।
बता दें कि एग्री फ्रेश कंपनी ने ठियोग के बलघार में सीए स्टोर बना रखा है। साल 2014-2015 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया और फिर यहां कंपनी ने सेब स्टोर करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने एमआईडीएच स्कीम के 16 जनवरी, 2017 को सब्सिडी की रकम बागवानी विभाग को दे दी। विभाग ने इस राशि को होल्ड करवा दिया।
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