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पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन जेल से रिहा
भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी (Former PM Rajiv Gandhi) की हत्या के दोषियों को 31 साल की जेल की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था। वहीं एक दिन बाद तीन आरोपियों नलिनी श्रीहरन (Nalini Sriharan) , उसके पति मुरुगन और संथन को शनिवार शाम को वेल्लोर जेल से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। वहीं नलिनी ने पैरोल की शर्तों के मुताबिक सुबह एक स्थानीय पुलिस थाने (a local police station) में हाजिरी भी लगाई। वहीं मई में सुप्रीम कोर्ट ने सातवें दोषी पेरारिवलन को रिहा करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया था।
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अदालत ने कहा कि बाकी दोषियों पर भी यही आदेश लागू होता है। अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में राज्यपाल से दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी और राज्यपाल इसके लिए बाध्य थे। जैसा कि ज्ञात है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी सन 1991 में हत्या कर दी गई थी। इसी कारण श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन (Santhan, Murugan, Robert Payas and RP Ravichandran) जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने संतोषजनक व्यवहार किया, डिग्री हासिल कीए किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया।नलिनी श्रीहरन के भाई बकियानाथन ने कहा कि दोषी पहले ही तीन दशक जेल में काट चुके हैं और काफी कुछ झेल चुके हैं बकियानाथन ने एनडीटीवी से कहा उन्हें मानवीय आधार पर रिहा किया गया है, जो लोग उनकी रिहाई का विरोध करते हैं, उन्हें भारत के कानूनों का सम्मान करना चाहिए।