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हाईकोर्ट के आदेश- बॉटलिंग प्लांट परिसर को खाली करें द न्यू हिमाचल गुड्स ट्रक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऊना
शिमला। हाईकोर्ट ने द न्यू हिमाचल हैवी मीडियम एंड लाइट गुड्स ट्रक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऊना (The New Himachal Heavy Medium & Light Goods Trucks Cooperative Society Una)को आदेश दिए हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन(Indian Oil Corporation) के ऊना स्थित बॉटलिंग प्लांट परिसर को खाली कर दें। सोसाइटी को यह परिसर 30 अप्रैल तक अपने ट्रक हटा कर खाली करने को कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने सोसाइटी को चेतावनी देते हुए कहा है कि 30 अप्रैल को यदि उन्होंने अपने ट्रक उक्त परिसर से नहीं हटाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई में सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ अवमानना का मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
1 मई से नए ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों की बॉटलिंग प्लांट में आवाजाही में ना हो बाधा
कोर्ट ने उक्त सोसाइटी को आदेश दिए हैं कि वह 1 मई से नए ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों की बॉटलिंग प्लांट (Bottling plant) में आवाजाही में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करे। सोसाइटी को सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटरों से एकत्रित किए खाली सिलेंडरों को भी शांतिपूर्वक कंपनी को सौंपने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के बॉटलिंग प्लांट ऊना से गैस सिलेंडर ले जाने और खाली सिलेंडर वापस लाने का ठेका उक्त सोसाइटी को दिया थे। इस ठेके की अवधि 30 अप्रैल को पूरी होनी है। कंपनी ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि सोसाइटी को 1 मई से परिसर खाली करने के और उसे नए ट्रांसपोर्टरों को तंग न करने के आदेश दिए जाए। कंपनी नहीं चाहती कि माल ढुलाई का काम केवल मात्र इसी सोसाइटी को दिया जाए इसलिए उन्होंने फिर से टेंडर आमंत्रित किए हैं। कोर्ट ने सोसाइटी को नई टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने स्वतंत्रा दी है।
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