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पैन कार्ड हो सकता है बेकार, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम, भरना पड़ेगा जुर्माना
भारत सरकार द्वारा हर नागरिक को कई जरूरी दस्तावेज जारी किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड (Pan Card) की काफी जरूरत पड़ती है। आज हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी एक जरूरी बात बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा।
बता दें कि पैन कार्ड हर व्यक्ति को दिए जाने वाला एक खास नंबर है। इसी नंबर की मदद से लोग आसानी से कोई भी आर्थिक लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए हर व्यक्ति का पैन कार्ड उसके आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक होना चाहिए। दरअसल, भारत के आयकर विभाग ने हर व्यक्ति के लिए दोनों पहचान पत्रों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
पैन कार्ड हो जाएगा रद्द
नए नियमों के अनुसार हर व्यक्ति को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। जिसके चलते वे व्यक्ति वित्तीय लेनदेन करने में भी असमर्थ रहेगा।
देना पड़ेगा जुर्माना
बता दें कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिस कारण अब लोगों को 1000 रुपए का जुर्माना (Fine) देकर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा।
ऐसे करवाएं कार्ड लिंक
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए एनएसडीएल पोर्टल (NSDL Portal) पर जुर्माना भरना होगा। इसका भुगतान करने के लिए चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके इसे पूरा किया जा सकता है.
आखिरी तारीख का रखें ध्यान
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक कर दी है।
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